100, 200, 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस

 करेंसी नोट: बड़ी खबर!  100, 200, 500 रुपये के नोट को लेकर RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस, यहां देखें नई गाइडलाइंस,

RBI GUIDELINES





आरबीआई के मुताबिक कोई भी फटा हुआ नोट तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसका कोई हिस्सा गायब हो या जिसमें दो से ज्यादा टुकड़े हों और उसे एक

 साथ चिपकाया गया हो, बशर्ते कि उसका कोई जरूरी हिस्सा गायब न हो। अगर करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से जैसे जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ,

 महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटर मार्क आदि भी गायब हैं तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा। लंबे समय से बाजार में चलन के कारण अनुपयोगी हो चुके गंदे नोटों को भी बदला जा सकता है.


 ऐसे नोटों को आरबीआई कार्यालय से बदला जा सकता है, बहुत जले हुए नोट, या एक साथ चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन बैंक उन्हें नहीं



 लेगा, आपको उन्हें आरबीआई के निर्गम कार्यालय में ले जाना होगा। याद रखें कि संस्था द्वारा इन बातों की निश्चित रूप से जाँच की जाएगी कि आपके नोट को



 हुआ नुकसान वास्तविक है और जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है |

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